Saturday, 15 April 2017

Jameen Vivad

*भूमि विवाद के सम्बन्ध में राजस्व संहिता एवं राजस्व नियमावली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य* 

1.राजस्व संहिता की धारा 4(18) तथा धारा 13 के  अन्तर्गत तहसील का प्रभारी *सहायक कलेक्टर* (assistant collector) या उपजिला अधिकारी  कहा जायेगा ।

2. *आबादी भूमि का आवंटन*
*आबादी भूमि* का आवंटन तथा कब्ज़ा (अधिकतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर – नियम 64) उप जिला अधिकारी द्वारा राजस्व संहिता की धारा 63, 64, 65, 66 के  अन्तर्गत किया जायेगा । इसकी प्रक्रिया राजस्व संहिता नियमावली के नियम 61, 62, 63, 64, 65, 67-A में है ।

3. *सीमा सम्बंधित विवाद, सीमांकन एवं कब्ज़ा दिलाना*
प्रार्थना पत्र दिए जाने के 3 माह के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा राजस्व संहिता की धारा 23, 24 के  अन्तर्गत निस्तारण किया जायेगा | इसकी प्रक्रिया राजस्व संहिता नियमावली के नियम 18, 19, 20, 21, 22 में है | राजस्व संहिता नियमावली के नियम 22 में उपजिलाधिकारी द्वारा सीमा विवादों का निपटारा विस्तार से है ।

4. *मार्ग का अधिकार एवं अन्य सुखाचार (जैसे नाली आदि)  तथा अवरोध को हटाया जाना*
तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी द्वारा राजस्व संहिता की धारा 25, 26, 27, 28 के अन्तर्गत रास्ते, नाली आदि सम्बंधित विवाद का निस्तारण तथा अवरोध हटाया जायेगा | उक्त प्रयोजन के लिए बल का प्रोयोग कर सकता है तथा खर्च वसूल सकता है ।
राजस्व संहिता नियमावली के नियम 23 में प्रक्रिया है ।

5. *ग्राम पंचायत की भूमि का गलत उपभोग को रोकना*
राजस्व संहिता की धारा 67 तथा राजस्व संहिता नियमावली के नियम 66, 67 के अंतर्गत सहायक कलेक्टर/उप जिलाधिकारी द्वारा जांच कर कार्यवाही किया जायेगा |

6. *जोतो का विभाजन/बटवारा*
राजस्व संहिता की धारा 116, 117 तथा राजस्व संहिता नियमावली 107, 108, 109 के अंतर्गत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जायेगा ।

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